Breaking

Saturday, January 13, 2018

5 साल की सेवा वाले दंपती का ही अंतर जिला तबादला, शासनादेश जारी होने के बाद परिषद का सेवा शर्तो में बदलाव से इन्कार

5 साल की सेवा वाले दंपती का ही अंतर जिला तबादला, शासनादेश जारी होने के बाद परिषद का सेवा शर्तो में बदलाव से इन्कार

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला होना है। इसकी विज्ञप्ति शनिवार को जारी होगी। इसके बाद 16 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इन तबादलों में सरकारी सेवक दंपती को राहत मिलने के आसार नहीं है, बल्कि पांच साल की सेवा पूरी करने वालों को ही अपने जिले में वापसी का मौका
मिलेगा।1परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला प्रक्रिया छह माह विलंब के बाद शुरू हो रही है। शासन ने इसके लिए 13 जून, 2017 को ही आदेश जारी किया था लेकिन, पहले जिलों में शिक्षकों के समायोजन व स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिस पर न्यायालय ने रोक लगा दी। इससे यह तबादले भी लटके रहे। अंतर जिला तबादलों में उन्हीं शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इससे कम सेवा वाले आवेदन ही नहीं कर सकेंगे। वहीं, सरकारी सेवा में जो दंपती कार्यरत है उनकी भी स्थानांतरण से काफी उम्मीदें लगी थी लेकिन, राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह यह थी कि शासन ने पांच वर्ष की समय सीमा तय की है लेकिन, सरकारी सेवक दंपती का तर्क रहा है कि पदस्थापन में छूट मिली है कि उन्हें एक ही जिले या फिर नजदीकी जगह पर तैनाती दी जाए। इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट में करीब 300 याचिकाएं हुईं और सभी में परिषद को निर्णय लेने के लिए कहा गया है। परिषद मुख्यालय ने इन मामलों को शासन के पास यह कहते हुए भेजा कि शासनादेश जारी होने के बाद तबादले की नियमावली में वह बदलाव नहीं कर सकते। इसमें शासन ही अंतिम निर्णय करेगा। शुक्रवार शाम तक इस संबंध में शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि परिषद ने हाईकोर्ट के आदेशों की पत्रवली करीब एक माह पहले भेजी थी।

No comments:

Post a Comment

Adbox