SC ने बिहार में पंचायत के जरिए चुने गए शिक्षकों को नियमित अध्यपकों के बराबर वेतन देने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, कोर्ट ने एक समान वेतन देने के मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का आदेश दिया।
पिछले साल SC ने अपने एक निर्णय में कहा था --- ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ की परिकल्पना संविधान के विभिन्न प्रावधानों को परीक्षण कर के बाद आई है। अगर कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों के समान काम या जिम्मेदारी निभाता है, तो उसके दूसरे कर्मचारियों से कम मेहनताना नहीं दिया जा सकता।
No comments:
Post a Comment